Train Ticket Cancellation: अगर आप भी रेलवे के फर्स्ट क्लास या एसी क्लास से सफ़र करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है जी हाँ अब यदि आपने ट्रेन के एसी या फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है और किसी कारण से आपको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है तो टिकट कैंसिल करने के एवज में आपको कैंसिलेशन चार्ज के अलावा 5 फीसद जीएसटी भी देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन श्रेणियों के लिए कंफर्म रेल टिकट रद्द करने पर अब आपको अधिक पैसा देना होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, ट्रेन टिकट रद्द करने पर अब 5 प्रतिशत का जीएसटी चार्ज भी लगेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने कई नियमों की व्याख्या करते हुए तीन सर्कुलर जारी किए हैं, जिनमें से एक सर्कुलर कैंसिलेशन चार्ज और जीएसटी से जुड़ा है। कैंसिलेशन सर्कुलर के अंतर्गत होटल, मनोरंजन शो और ट्रेन टिकटों की बुकिंग कैंसिल करना शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, बुकिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर सेवा देने का वादा करता है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि, कोई भी बुकिंग रद्द करना ग्राहक द्वारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले किया जाने वाला भुगतान है, इसलिए इस पर जीएसटी देनी होगी। यानी किसी भी स्थिति में टिकट रद्द करने पर अब कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 5 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा।
कितना देना होगा पैसा ?
अभी तक यदि आप ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में बुक टिकट वापस करते हैं तो आपको 240 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। अब आपको 240 रुपये की कैंसिलेशन फीस पर 5 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। इसका मतलब है कि आपको 12 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
लेकिन अन्य श्रेणियों और द्वितीय शयनयान श्रेणी (स्लीपर क्लास) पर कोई जीएसटी चार्जेस लागू नहीं होगी। बता दें कि भारतीय रेलवे वर्तमान में ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे या उससे अधिक समय पहले टिकट रद्द करने के लिए 240 रुपये का शुल्क लेता है। यदि कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो टिकट की राशि का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज के रूप में लिया जाता है।
इसके अलावा अब आपको हवाई टिकट या होटल की बुकिंग को रद्द करने पर भी जीएसटी देना होगा। अगर आपने होटल या फ्लाइट टिकट की बुकिंग की है और उसे कैंसिल कराते हैं तो उस पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। और ये जीएसटी, कैंसिलेशन चार्ज पर देय होगा।
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